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भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसकी शक्तियां और कार्य भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुरूप हैं।

1. संवैधानिक स्थिति (Constitutional Position)

अनुच्छेद 63 अत्यंत संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली है। यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है: “भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा” (THERE SHALL BE A VICE-PRESIDENT OF INDIA)। यह शब्द ‘शैल’ (Shall) दर्शाता है कि यह पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता और इसकी अनिवार्यता संवैधानिक है।

2. पद की आवश्यकता और उद्देश्य

​संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति के पद का सृजन मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए किया:

  • राज्यसभा की अध्यक्षता: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) के रूप में कार्य करते हैं।
  • संवैधानिक निरंतरता: यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं ताकि शासन में कोई अंतराल न आए।

3. निर्वाचन और योग्यता (अनुच्छेद 66 के साथ संबंधित)

​उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। योग्यता के लिए व्यक्ति को:

  1. ​भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. ​35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
  3. ​राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए।

4. कार्य और शक्तियाँ

​उपराष्ट्रपति की भूमिका दोहरी होती है। एक तरफ वे सदन (राज्यसभा) की कार्यवाही का संचालन करते हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर देश के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 – तिरंगा क्विज
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उपराष्ट्रपति (Article 63) महाक्विज

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अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति पद की आधारशिला है। यह अमेरिकी मॉडल की तर्ज पर कार्यकारी निरंतरता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे संसदीय प्रणाली के अनुकूल बनाया गया है। यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में स्थापित करता है, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाए रखता है।

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