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भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद अत्यंत गरिमापूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है।

1. संवैधानिक स्थिति और चयन प्रक्रिया

​अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के बीच से साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। आमतौर पर, सत्ताधारी दल का सदस्य अध्यक्ष बनता है, जबकि एक स्वस्थ परंपरा के रूप में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी सदस्य को दिया जाता रहा है (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)।

2. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य

​लोकसभा अध्यक्ष सदन का मुख्य प्रवक्ता और अभिभावक होता है। उनकी प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

  • सदन का संचालन: सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करना और नियमों की व्याख्या करना।
  • निर्णायक मत (Casting Vote): सामान्यतः अध्यक्ष मतदान नहीं करते, लेकिन पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर वे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं (अनुच्छेद 100)।
  • धन विधेयक का निर्धारण: कोई विधेयक ‘धन विधेयक’ (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करते हैं।
  • दल-बदल कानून: 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष के पास है।
  • संयुक्त बैठक की अध्यक्षता: अनुच्छेद 108 के तहत बुलाए गए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं।

3. उपाध्यक्ष की भूमिका

​उपाध्यक्ष कोई अधीनस्थ पद नहीं है; वह सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वे अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का पालन करता है। उपाध्यक्ष को एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है: यदि उन्हें किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।

4. पदमुक्ति और कार्यकाल

​अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के जीवनकाल तक होता है। वे निम्नलिखित स्थितियों में पद छोड़ सकते हैं:

  1. ​सदन की सदस्यता समाप्त होने पर।
  2. ​एक-दूसरे को लिखित इस्तीफा सौंपकर।
  3. ​लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा (14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक)।
लोकसभा क्विज – तिरंगा थीम 🇮🇳
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