प्रेषक,

रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

  1. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, उ०प्र० ।
  2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।

D सितम्बर

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनाँक 2 अगस्त, 2019

विषयः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों / अनुदेशकों/अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का रख-रखाव ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 23/2017/सी0एम0-13/78-1-2017-111 आई०टी०/ 2017 दिनांक 11-09-2017 के क्रम में एन०आई०सी० द्वारा मानव सम्पदा (ehrms.nic.in) पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल में समस्त सूचना स्वतः अपडेट होती रहेंगी। उक्त के सम्बन्ध में मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर डेटा अद्यावधिक एवं प्रमाणित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही डेटा की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए किसी भी विसंगति का निवारण भी खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

  1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण एन०आई०सी० द्वारा विकसित मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/अनुचरों के अवकाश आवेदन/स्वीकृति एवं सेवा पुस्तिका के रख-रखाव हेतु एन०आई०सी० द्वारा विकसित “मानव सम्पदा

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पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली दिनांक 04 सितम्बर, 2019 से लागू की जा रही है।

  1. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम चरण में शिक्षकों/शिक्षामित्रों / अनुदेशकों / अनुचरों के अवकाश आवेदन/स्वीकृति तथा सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन रख-रखाव / अद्यतन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा शिक्षकों का डाटा अद्यावधिक किये जाने एवं प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देशित किया गया है, जिस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। अपेक्षानुसार आपके स्तर से वांछित कार्यवाही 01 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण कर ली गयी जायेगी। ‘मानव सम्पदा पोर्टल’ के प्रयोग के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक यूजर आई०डी० उपलब्ध करायी गयी है। उक्त यूजर आई०डी० के आधार पर ही खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक का परिचय पत्र (Identity Card) निर्गत किया जायेगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।
  2. वर्तमान में समस्त प्रकार के अवकाश हेतु प्रभावी शासनादेश/विभागीय आदेश में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप ही, प्रचलित ऑफलाइन प्रक्रिया के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया (मानव सम्पदा पोर्टल) के माध्यम से शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन अपडेशन एवं प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जायेगा। सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन अपडेशन एवं प्रमाणीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।
  3. शिक्षकों द्वारा अवकाश के आवेदन एवं स्वीकृति हेतु ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन प्रक्रिया भी सुगमता के दृष्टिकोण से 01 अक्टूबर, 2019 तक जारी रहेगी तथा 01 अक्टूबर, 2019 के पश्चात से परम्परागत ऑफलाइन व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाइन व्यवस्था ही पूर्णरूपेण संचालित हो जायेगी। अध्यापकों/कर्मचारियों सेवा पुस्तिकायें पूर्ववत् कार्यालय में सुरक्षित रहेंगी लेकिन 31 दिसम्बर, 2019 तक सेवा-पंजिकायें एन०आई०सी० के सहयोग से डिजिटलाइज्ड कर दी जायेंगी। अध्यापकों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु एन०आई०सी० द्वारा विकसित मॉड्यूल 30 नवम्बर, 2019 तक संचालित हो जायेगा। अध्यापकों का वेतन मॉड्यूल 31 दिसम्बर, 2019 तक संचालित हो जायेगा। अध्यापकों/कर्मचारियों के जी०पी०एफ० लोन आवेदन भी 31 दिसम्बर, 2019 तक ऑनलाइन प्रणाली से संचालित होने लगेगा। अध्यापकों/कर्मचारियों के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से सम्बन्धित दैनिक, मासिक अथवा वार्षिक कार्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 31 मार्च, 2020 तक संचालित किये जायेंगे।
  4. एन०आई०सी०, उ०प्र० द्वारा संचालित मानव सम्पदा प्रणाली वेबसाइट आधारित सपोर्ट सिस्टम पर संचालित है। यथाशीघ्र अध्यापकों / कर्मचारियों की सुविधा के लिये ऐप बेस्ड प्रणाली के तहत संचालित की जायेगी, जिसमें एस०एम०एस० आधारित ऑथेन्टिकेशन प्रणाली अपनायी जायेगी। कालान्तर में बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानव सम्पदा सम्बन्धित सभी आंकड़े व तत्सम्बन्धी कार्य ऑनलाइन प्रणाली से ही व्यवहृत किये जायेंगे।
  5. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
  6. संलग्नकः-उक्तवत् ।
  7. आकस्मिक अवकाश
  8. शिक्षकों हेतु अवकाश की व्यवस्था
  9. सहायक अध्यापक / शिक्षा मित्र/अनुदेशक/अनुचर ‘प्रेरणा ऐप के माध्यम से अवकाश हेतु आवेदन करेंगे, उनके खाते में अवकाश शेष होने पर प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज अध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश विभागीय नियमों के अनुरूप स्वीकृत किया जायेगा।
  10. प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की अवकाश को लिये अथवा यदि विद्यालय एकल अध्यापकीय है या शिक्षक ने एक बार में से अधिक दिनों के आकरिमक अवकाश है आवेदन किया है तो आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी को लॉगइन में प्रदर्शित होने लगेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकतम एक दिवस में एकल विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होते ही अथया एक दिवस बीतने के उपरान्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत माना जायेगा।
  11. आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति / अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा एक दिवस के अन्दर की जायेगी।
  12. चिकित्सा अवकाशः
  13. शिक्षक द्वारा प्रणाली में प्रेरणा ऐप’ के माध्यम से आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड करने का विकल्प भी प्रणाली में उपलब्ध रहेगा। चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवेदन करते समय अथवा बाय में भी प्रणाली में अपलोड किया जा सर्वांगा। आवेदन करते ही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखायी देने लगेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड होने के दो दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। समस्त आपत्तियां एक बार में ही लगायी जायेंगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखायी देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन /आपत्ति अधिकतम दो दिवस के भीतर किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जायेगा।
  14. आपत्ति लगाये जाने के उपनाना आपत्ति का निराकरण किये जाने हेतु दो दिवस में सम्बन्धित शिक्षक द्वारा एक टिमणी प्रणाली में दर्ज की जायेगी अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे। निर्धारित अवधि में दिव्यणी दर्श नाहीं करने अथवा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर शिक्षक का आवेदन-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से निरस्त किया
  15. यदि मिकित्सा अवकाश 42 दिनों से कम का है, तो इसे स्वीकृत करने का अधिकार खण्ड शिक्षा अधिकारी को होगा। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिन से अधिक का है ती इसका निर्णय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
  16. नोटः 1. आवेदक शिक्षक आवेदन करने की तिथि से अवकाश पर रह सकेंगे। 2. विशेष परिस्थितियों में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये चिकित्सा प्रभाग-पत्रों का पुनः परीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में आवेदक का मेडिकल बोर्ड के माध्यम से परीक्षण कराने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली पर मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
  17. चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा दो दिवस के अन्दर की
  18. जायेगी।
  19. मातृत्व अवकाश
  20. मातृत्व अवकाश हेतु महिला अध्यापक द्वारा प्रणाली में प्रेरणा ऐप’ को माध्यम से आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र अधया एक से अनाधिक अथवा कोई बच्या न होने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अपलोड करने का विकल्प भी प्रणाली में उपलका सहेगा। आवेदन करते ही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखायी देने लगेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन-पत्र अपलोड होने के दो दिवस में खम्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथया आपत्ति कर सींगे। समस्त आपत्तियां एक बार में ही लगायी जायेगी। खण्ड रिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखायी देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन /आपत्ति अधिकतम दी दिवस के भीतर किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जायेगा।
  21. आपत्ति लगाये जाने के उपरान्त आपत्ति का निराकरण किये जाने हेतु दो दिवस में सम्बनिशा शिक्षक द्वारा एक टिप्पणी प्रणाली में दर्ज की जायेगी अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे। निर्धारित अवधि में टिप्पणी दर्ज नहीं करने अथवा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर शिक्षक का आवेदन-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।
  22. यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिनों से कम का है. तो इसे स्वीयूत करने का अधिकार खण्ड शिक्षा अधिकारी को होगा। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिन से अधिक का है तो इसका निर्णय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
  23. जायेगी। मातृत्व अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा दो दिवस के अन्दर की
  24. बाल्य देखभाल अवकाशः
  25. शिक्षिक द्वारा प्रेरणा एप के माध्यम से आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ-साथ अन्य प्रमाण-पत्र अपलोड करने का विकल्प भी प्रणाली में उपलब्ध रहेगा। आवेदन करते ही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखायी देने लगेगा। दो दिवस में खण्ड विक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथया आपत्ति कर सवोंगे। समस्त आपत्तियां एक बार में ही जायेंगी। खण्ड शिक्षा अधकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखायी देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन / आपतित अधिकतम दो दिवस के भीतर किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जायेगा।
  26. आपत्ति लगाये जाने के उपरान्त आपतित का निराकरण किये जाने हेतु दी दिवस में सम्बन्धित शिक्षिका द्वारा एक टिम्पनी प्रणाली में दर्ज की जायेगी अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे। निर्धारित अवधि में टिप्पणी दर्ज नहीं करने अथवा दस्तावेज अपलोड करने पर शिक्षिका का आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदन को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।
  27. नोटः 1. अवकाश स्वीकृत किये जाने से पूर्व सम्बन्धित खष्ठ शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 2. बाल्य देखभाल अवकाश में FIFO (First in First out) के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा एवं इस हेतु ऑटोमेटेड व्यवस्था प्रणाली में ही सुनिश्चित की जायेगी। किसी आवेदन के विरुद्ध आपत्ति लगाये जाने पर यह आवेदन पंक्ति से तब तक बाहर मागा जायेगा जब तक कि आपत्ति के निराकरण हेतु सम्बन्धित शिक्षिका द्वारा अपनी टिग्यगी प्रणाली में दर्ज नहीं कर दी जाती अथवा वीधित दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाते। शिक्षिका द्वारा टिप्पणी अर्ज करने अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने के उपरान्त पंक्ति में उस आवेदन का क्रमांक पुनः रिस्टोर हो जायेगा।
  28. बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा दो दिवस के अन्दर
  29. की जायेगी।

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