कृपया शासनादेश संख्या-68-5099/241/2025-अनुभाग-6 (बेसिक शिक्षा) /970402/2025. दिनांक 23 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की भीति निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 23 मई, 2025 में निहित प्राविधानानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूचि में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के उ‌द्देश्य के दृष्टिगत उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के कन में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का तर्कसंगत परिनियोजन (Rational Deployment) हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित की गयी है:-1- जनपद स्तर पर अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् समिति गठित की जायेगीः-

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