भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117: वित्त विधेयक (FINANCIAL BILLS)
भारतीय संविधान के ढाँचे में विधायी प्रक्रियाओं का विशेष महत्व है, विशेषकर जब बात धन और वित्त से जुड़ी हो। अनुच्छेद 117 मुख्य रूप से वित्त विधेयकों (Financial Bills) के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। साधारण शब्दों में, हर वह विधेयक जो राजस्व (Revenue) या व्यय (Expenditure) से संबंधित हो, वित्त विधेयक कहलाता है।
1. वित्त विधेयक की परिभाषा और प्रकार
संविधान के तहत सभी धन विधेयक (Money Bills) वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होते। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- वित्त विधेयक (I) [अनुच्छेद 117(1)]: इसमें अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) में उल्लिखित विषयों के साथ-साथ सामान्य कानून के विषय भी शामिल होते हैं।
- वित्त विधेयक (II) [अनुच्छेद 117(3)]: इसमें भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से होने वाले व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 में शामिल कोई भी विशिष्ट विषय नहीं होता।
2. वित्त विधेयक (I) की विशेषताएँ (अनुच्छेद 117-1)
इस प्रकार के विधेयक की दो मुख्य शर्तें होती हैं जो इसे धन विधेयक के समान बनाती हैं:
- इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है।
हालाँकि, एक बार पेश होने के बाद, यह एक साधारण विधेयक की तरह व्यवहार करता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है।
3. वित्त विधेयक (II) की विशेषताएँ (अनुच्छेद 117-3)
यह विधेयक संचित निधि से धन खर्च करने से संबंधित है। इसकी खास बातें:
- इसे संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है।
- इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पारित करने के विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है।
4. धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर
| विशेषता | धन विधेयक (Art. 110) | वित्त विधेयक-I (Art. 117-1) | वित्त विधेयक-II (Art. 117-3) |
|---|---|---|---|
| सदन | केवल लोकसभा | केवल लोकसभा | किसी भी सदन में |
| राष्ट्रपति की सहमति | अनिवार्य | अनिवार्य | केवल विचार हेतु अनिवार्य |
| राज्यसभा की शक्ति | केवल 14 दिन की देरी | संशोधन/अस्वीकार कर सकती है | पूर्ण शक्ति (साधारण विधेयक जैसा) |
| संयुक्त बैठक | प्रावधान नहीं है | प्रावधान है |
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