परिषदीय विद्यालय में अब 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चे ही प्रवेश लिया जाएगा। जानें क्या है नया नियम
प्रेषकः
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
सेवा मे
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर पत्रांक शि०नि० (३०) १99-1396 /2024-25. दिनांक ०१ अप्रैल, 2024 विषय शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र-छात्राओं के नामांकन के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25. 01 अप्रैल, 2024 से प्रारम्भ हो चुका है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 06 से 14 आयुवर्ग के शतप्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना है।
आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्र-छात्राओं के नामांकन में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाय –
- कक्षा-1 में ऐसे छात्र-छात्राओं का नामाकन किया जाय जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 को 06
वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में न किया जाय। 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाय। 2. विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराकर, आउट आफ स्कूल बच्चे, जिनकी आयु 06 वर्ष से
अधिक है. उनका आयुसगत कक्षा में नामाकन किया जाय।
- नामाकन के समय बच्चों का आधार नम्बर भी अकित किया जाय। बच्चे का आधार कार्ड न होने की दशा में उनके माता-पिता का आधार नम्बर अकित किया जाय। यदि माता-पिता का भी आधार कार्ड नहीं बना है, तो नामाकन के दो सप्ताह के अन्दर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाय।
- नामांकन पजिका में बच्चे के माता तथा पिता दोनों के नाम अंकित किये जाये। माता तथा पिता दोनों की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक का नाम अंकित किया जाय।
- नामांकन के समय परिवार का राशन कार्ड नंम्बर अंकित किया जाय तथा राशन कार्ड की श्रेणी
अकित किया जाय। एवं मान्यताप्राप्त
- नामांकन के समय बच्चे के वर्ग/ श्रेणी अंकित किया जाय।
