कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर

पत्रांकः एम०डी०एम० / रसो० चयन/2754-59/2025-26दिनांक 18.06.2025मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोईयों के चयन / नवीनी करण हेतु विज्ञप्तिनिदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांकःम०भो० प्रा० / सी०- 1674/2022-23 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 द्वारा निर्देश दिया गया है कि पी०एम०पोषण योजनान्तर्गत रसोइयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण एवं नवीनीकरण / चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या: 435 (1)-79-6-10 दिनांक 24 अप्रैल 2010 (जो www. upmdm.org पर उलपब्ध है) के प्रस्तर-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त अनुमति के कम में शासनादेश संख्या: 435(1)-79-6-10 दिनांक 24 अप्रैल 2010 मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड समिति द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालयों हेतु रसोईयों के चयन के सम्बन्ध में आरक्षण, चयन समिति व अन्य व्यवस्था दी गई है। इसका पालन करते हुए रसोइयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण एवं नवीनीकरण / चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानी है। तद्नुसार चयन हेतु रसोईयों की अधिकतम् संख्या का निर्धारण – रसोइयों की सख्या 30 सितम्बर, 2024 के नामांकित छात्र संख्या के आधार पर, 25 छात्रों पर 01 रसोईया, 26 से 100 पर 02, 101 से 200 पर 03, 201 से 300 पर 04, 301 से 1000 पर 5 तथा छात्र संख्या 1001 से ऊपर होने पर अधिकतम् 06 रसोईये रखे जा सकते है।अर्हता / पात्रता :-1- रसोईयों के चयन के लिए आवेदन हेतु सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक /अभिभाविकायें (माता, दादी, बहन, चाची, ताई. बुआ) ही अर्ह होगी।2- अभ्यार्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी। विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। परित्यक्ता द्वारा निर्धारित प्रारुप पर ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।3- अनु० जाति अथवा पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।चयन प्रकियाः- इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 31 जुलाई 2025 तक अपने प्रमाण पत्र/प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को विद्यालय अवधि में प्राप्त कराकर पावती प्राप्त करेगें।नोट- 1. चयन हेतु नियम व शर्ते गतवर्ष की भाँति रहेगी। विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र एवं अन्य प्रारुप सम्बन्धित विद्यालयों से तथा www.upmdm.org से प्राप्त किया जा सकता है।2. रसोइया चयन एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जायेगा। इस अवधि में नियमित कार्य करने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से दस माह हेतु रू0 2000/- प्रति माह की दर से मानदेय दिया जायेगा।(शुभम शुक्ला) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर2754-59/2025-26पृ०सं०ः एम०डी०एम०/तदिनांक प्रतिलिपिः निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर, को सादर अवलोकनार्थ। 2. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर, को सादर अवलोकनार्थ।3. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर से अनुरोध है कि, उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जनहित तथा शासकीय हित में निःशुल्क सभी समाचार पत्रों के आगामी अंक में कराने की कृपा करें।4. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत व वार्ड सभासद से समन्वय रूथापित कर प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा डुगडुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोइये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की जानकारी हो सके।6. प्रधानाध्यापक / सचिव रसोइया चयन समिति को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार चयन कार्यवाही कराकर माह 10 जुलाई 2025 तक पूर्ण करके रसोइयों का नाम, खाता संख्या, बैकं का नाम IFSC code व मोबाइल नं० ब्लाक संसाधन केन्द्र/कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।7. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु

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