विषयः शैक्षिक सत्र 2024-25 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं परिवार सर्वेक्षण के प्रपत्र छायाप्रति कराये जाने हेतु धनराशि की लिमिट जारी किए जाने के संबध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शासनादेश : File No. 68-5099/117/2024-5 ()- दिनांकः 11 मई, 2024 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः सामु० सह० / शारदा-3/1457/2024-25 दिनांक 17 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रदेश के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराए जाने एवं सर्वेक्षण हेतु आवश्यक प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ समस्त विद्यालयों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में विद्यालय स्तर से अध्यापकों / शिक्षामित्र / अनुदेशकों / डी०एल०एड० प्रशिक्षुओं के उपयोगार्थ प्रपत्रों की छायाप्रति कराये जाने हेतु प्रति विद्यालय रू0 326 की धनराशि की लिमिट जारी की रही है। उक्त धनराशि का उपयोग निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाए-

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