अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं:
- संविधान का पालन: राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान।
- स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन: उन महान विचारों को संजोना जिन्होंने आजादी की लड़ाई को प्रेरित किया।
- संप्रभुता और एकता की रक्षा: भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना।
- देश की रक्षा: आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
- भाईचारा और सद्भाव: धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर स्त्री के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
- सांस्कृतिक विरासत: हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण।
- पर्यावरण संरक्षण: वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण: मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास।
- सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: हिंसा से दूर रहना और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाना।
- व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता: राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर प्रयास।
- शिक्षा का अवसर: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता-पिता द्वारा उन्हें शिक्षा दिलाना (86वाँ संशोधन, 2002)।
मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं कि अधिकारों के साथ-साथ उनके कुछ दायित्व भी हैं। हालांकि, ये न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं, यानी इनका उल्लंघन होने पर सीधे अदालत द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद कानून बनाकर दंड का प्रावधान कर सकती है।
भारतीय संविधान: मूल कर्तव्य (51A)
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