सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पत्रांकः गुण०वि०/टाइम एण्ड मोशन / 13808/2023-24 दिनांक 16 फरवरी, 2024 विषयः टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में।
महोदय/महोदया,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-867/68-5-2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2020 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश द्वारा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के संचालन एवं पढ़ाई के घण्टे, शैक्षणिक समय, समय-सारिणी के अनुसार प्रत्येक कालांश का निर्धारण, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिये समय, अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देशानुसार गतिविधियां सुनिश्चित करायी जायें:-
- शासनादेश द्वारा परिषदीय विद्यालयों के लिये विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घण्टे निर्धारित करते हुये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया गया है। उक्त के संबंध में अपने जनपद के शैक्षणिक कैलेण्डर (सार्वजनिक अवकाश आदि) का अवलोकन एवं विश्लेषण कर ज्ञात किया जाये कि जनपद के विद्यालयों में उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं। तद्नुसार गैप एनालिसिस करते हुये आगामी शैक्षिक सत्र में 240 शिक्षण दिवस के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।
2. शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित हों एवं शिक्षण अवधि के पश्चात् न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर आगामी दिवस की कक्षा-शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करें। शैक्षिक पंचांग (साप्ताहिक कैलेण्डर) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालाँश की व्यवस्था की जाये।
- टाइम एण्ड मोशन स्टडी हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2020 में वर्णित शैक्षणिक समय के अन्तर्गत उल्लिखित समयानुसार प्रार्थना सभा/योगाभ्यास अवश्य कराया जाये।
4. शासनादेश संख्याः 68-5099/133/2023-5 दिनांक 20 जुलाई 2023 के द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों हेतु निर्धारित 12 पंजिकाओं के डिजिटाइज़ेशन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
5. विद्यालय हेतु निर्धारित शिक्षण अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा। शिक्षकों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय/ एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों में ही प्रतिभाग किया जायेगा। जनपद या विकासखण्ड स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी
6. विद्यालय से संबंधित बैंकिंग कार्यों हेतु आनलाइन सुविधा उपलब्ध है। अतः बैंकिंग एवं अन्य कार्यों यथा-पासबुक में एण्ट्री / अद्यावधिक कराया जाना, ग्राम प्रधान से वार्ता / एम०डी०एम० सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे।
7. विभिन्न विभागों के समन्वय से समय-समय पर जन-जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे-संचारी रोग कार्यकम, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण आदि। उक्त समस्त गतिविधियां सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावकों के साथ जुड़ाव एवं जन-जागरण के लिये महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उक्त कियाकलापों से बच्चों के जीवन कौशल में अभिवृद्धि सुनिश्चित होती है। अतः समुदाय एवं अभिभावकों के साथ शिक्षकों का जुड़ाव सुदृढ़ करने के दृष्टिगत उक्त कार्यकमों का कियान्वयन यथासंभव विद्यालय अवधि के उपरान्त ही किया जाये ताकि पठन-पाठन प्रकिया पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
8. शिक्षकों के वेतन, अवकाश, मेडिकल आदि से संबंधित समस्त कार्यों के ऑनलाइन निष्पादन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। अतः अधिष्ठान संबंधी किसी कार्य के लिये शिक्षकों द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क नहीं किया जायेगा। अधिष्ठान संबंधी कार्यों के लिये शिक्षक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किये जाने की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा संबंधित पटल प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
9. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, डी०बी०टी० एवं अन्य किसी भी सामग्री के वितरण की कार्यवाही शिक्षकों द्वारा विद्यालय अवधि के उपरान्त ही संपादित की जाये।



- शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन विद्यालय अवधि के उपरान्त ही किया जाये। शिक्षक संकुल द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जायेगा कि विकासखण्ड के किन-किन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बैठक से संबंधित डी०सी०एफ० प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
- सप्ताह में कम से कम एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाये। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्ययोजना एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाये।
- एस०एम०सी० की बैठकें, पी०टी०एम० का आयोजन तथा शिक्षकों द्वारा होम विजिटस् विद्यालय अवधि के उपरान्त ही किया जाये।
- जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा। विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण की अभिवृद्धि हेतु अभिनव प्रयास किये जायें, किन्तु कोई भी ऐसी गतिविधि या कियाकलाप का आयोजन न किया जाये, जिससे कि पठन-पाठन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।
- विद्यालय अवधि में यथासम्भव कोई भी रैली / प्रभात फेरी / मानव श्रृंखला / नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किये जायें। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व/पश्चात ही किये जायें। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाये।
- शैक्षणिक अवधि में यदि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उक्त तिथि के वेतन की कटौती की जायेगी।
- जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को कार्यालयी कार्य हेतु किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जाये।
- “निपुण भारत” मिशन के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों एवं अन्य विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन / अनुश्रवण हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ प्रतिमाह चतुर्थ शनिवार (अवकाश की दशा में अगले कार्यदिवस में) संलग्न एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार बैठक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस बैठक के दौरान ‘निपुण भारत मिशन’, कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, डी०बी०टी० / आधार अथेंटीकेशन तथा वित्तीय सूचनायें संकलित की जायें। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक आहूत की जानी है, तो अनिवार्यतः शिक्षण अवधि के पश्चात् आहूत की जाये। विभागीय सूचनायें प्राप्त किये जाने हेतु शिक्षक संकुल का प्राविधान
- किया या गया है अतः शिक्षक संकुल के माध्यम से दूरभाष से अथवा ऑनलाइन सूचनायें संकलित की जायें।
- कृपया उपर्युक्तानुसार विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिये अपने स्तर से सर्वसंबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।