तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र
मैं (प्रधानाध्यापक का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.ओ.टी.पी.ए.– 2003 की धारा – 6B का उपरोक्त शिक्षण संस्थान में पूर्णरूप से अनुपालन किया गया है। तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट संकेत बोर्ड / दीवार लेखन प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को तम्बाकू–सेवन से होने वाले दुष्परिणामों एवं तम्बाकू छोड़ने के फायदे से अवगत कराया गया है। छात्र/छात्राओं के साथ-साथ शिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकगण / कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलायी गई।
मैं प्रमाणित करता हूँ कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रगण के द्वारा शिक्षण संस्थान परिसर को पीली लाइन (Yellow Line) कैम्पेन के माध्यम से “तंबाकू मुक्त संस्थान” घोषित किया जाता है।
अगर कोई व्यक्ति / दुकानदार शिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का सेवन करता या बेचता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसके विरूद्ध सी.ओ.टी.पी.ए.– 2003 की विभिन्न धाराओं सहित किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा–77 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
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