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कुछ ऐसे प्रमोशन ले चुके अध्यापकों ने जो अपने गृह जनपद जाना चाहते थे ट्रांसफर लेकर, किन्तु उनके डिस्ट्रीक्ट में उनके बैच का प्रमोशन नहीं हुआ था अपने स्थानांतरण की याचिका कोर्ट में डाली तब कोर्ट ने कहा यह नियम सही है इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। देखें विस्तृत आदेश इसमें स्थानांतरण नीति 2023-24 भी विस्तारपूर्वक दी गयी है।

नीचे दिए आदेश को देखें।

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