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​भारतीय संविधान के भाग 5 (संघ) के तहत अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन करता है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है।

2. निर्वाचन मंडल (Electoral College)

​अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है।

  • ​इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
  • ​महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निर्वाचित (Elected) और मनोनीत (Nominated) दोनों सदस्य वोट देते हैं। (राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन यहाँ लेते हैं)।

3. चुनाव की पद्धति

​उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता है।

  • ​मतदान गुप्त (Secret Ballot) होता है।
  • ​उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित मतों का कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है।

4. उम्मीदवार की योग्यताएँ (Qualifications)

​अनुच्छेद 66(3) के तहत उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

  • ​वह भारत का नागरिक हो।
  • ​उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो।
  • ​वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
  • ​वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो।

5. पद की शर्तें

​अनुच्छेद 66(2) स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति चुना जाता है, तो उसे पद ग्रहण करने की तिथि से सदन की सदस्यता छोड़नी होगी।

उपराष्ट्रपति चुनाव: अनुच्छेद 66 क्विज
🇮🇳 अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति चुनाव क्विज 🇮🇳
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