📌 शासनादेश का मुख्य विवरण एवं पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में एक नया शासनादेश जारी किया गया है।

1. पूर्व शासनादेश (04 जून 2026) का प्राविधान:

शासनादेश के प्रस्तर-3(4) में स्पष्ट किया गया था कि यदि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से कोई आवेदन करता है, तो जहाँ शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जनपद में दोनों में से किसी एक का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

2. स्पष्टीकरण (22 जून 2026):

इसके बाद 22 जून 2026 को पुनः स्पष्ट किया गया कि यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो जिसने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र भरा है, केवल उसी के अनुरोध पर विचार होगा। आवेदन न करने वाले पति/पत्नी का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

3. माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एवं नया निर्णय:

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (खण्डपीठ लखनऊ) में योजित रिट-ए संख्या-6750/2026 (ज्योति कुशवाहा व 04 अन्य) में दिनांक 20.07.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में यह फैसला लिया गया है।

“शासनादेश दिनांक 22 जून, 2026 से आच्छादित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को आवेदन करने हेतु दिनांक 05.08.2026 तक का समय प्रदान करते हुए विभागीय पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।”